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किशोरी को भगा कर दुष्कर्म करने के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 वर्ष की सजा, लगाया जुर्माना

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गाजीपुर। किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्‍कर्म करने के मामले में पाक्‍सो कोर्ट के न्‍यायाधीश राकेश कुमार सत्‍तम ने आरोपी को 10 वर्ष की सश्रम सजा और 40 हजार रुपया जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडेय ने बताया कि 2017 में जमानियां बाजार के रहने वाली किशोरी को वहां के आरोपी इरशाद ने बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। पहले वह मऊ फिर पुणे ले गया। जहां पर अपने मित्र के फ्लैट पर रहकर दुष्‍कर्म किया। पुलिस ने पुणे से पीडि़तो बरामद कर अभियुक्‍त को गिरफ्तार कर लिया। 15 दिसंबर 2020 को चार्ज फ्रेम हुआ। 5 नवंबर 2022 को केस ट्रायल के दौरान विशेष लोक अभियोजक ने सात गवाहों को प्रस्‍तुत किया और कोर्ट के सामने जोरदार बहस कर अपना पक्ष रखा। जिसपर कोर्ट ने आरोपी को 10 वर्ष की सश्रम सजा और 40 हजार का जुर्माना लगाया।

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