spot_img

पेंशनर की मृत्‍यु होने पर तत्‍काल कोषागार को सूचना दें परिजन

spot_img

गाजीपुर। कोषागार निदेशालय उ0प्र0 द्वारा समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0 को संबोधित प्रचार-प्रसार हेतु निर्देश दिये गये है। ‘‘ऐसे प्रकरण कोषागारों के संज्ञान में आते रहे है, जिनमें पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु हो जाने के उपरांत उनके परिजनों द्वारा इसकी सूचना संबंधित कोषागार को नहीं दी जाती है, जिसके फलस्वरूप कोषागार द्वारा पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान जारी रखा जाता है। बाद में जानकारी मिलने पर अधिक भुगतान की वसूली की कार्यवाही करनी पडती है। इस संबंध में समस्त संबंधितों को सूचित किया गया है कि यथा स्थिति पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु हो जाने पर इसकी सूचना संबंधित कोषागार को तत्काल प्रदान की जाये। यह पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के परिजनों का नैतिक एवं विधिक कर्तव्य है। यह ध्यान रहे कि ऐसे किसी प्रकरण में अनियमित भुगतान की धनराशि अनधिकृत है, जिसकी वसूली बैंक के माध्यम से अथवा भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। वरिष्ठ कोषाधिकारी मंगलेश सिंह पालीवाल ने बताया है कि निदेशक, कोषागार उ0प्र0 के उपरांकित निर्देश के अनुपालन में इस कोषागार द्वारा प्राप्त करने वाले समस्त पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु हो जाने पर इसकी सूचना कोषागार को इनके परिजनों द्वारा तत्काल मृत्यु प्रमाण-पत्र के साथ सूचित किया जाये। यह ध्यान रहे कि ऐसे किसी प्रकरण में अनियमित भुगतान की धनराशि अनधिकृत है, जिसकी वसूली बैंक के माध्यम से अथवा भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूली किये जाने की कार्यवाही प्रचलित की जायेगी।

spot_img

Share post:

spot_img

चर्चित ख़बरें

ख़बरें यह भी
Related

नगर पंचायत की समस्याओं को लेकर विधायक अंकित भारती ने उपजिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

बिजली-पानी, स्वास्थ्य व शिक्षा सुधार की उठी मांगछोटे दुकानदारों...

हादसे के बाद जागा प्रशासन, हाईवे से हटाया गया जानलेवा ब्रेकर

बढुआ गोदाम हाईवे पर बने अवैज्ञानिक ब्रेकर से संतोष...

हाईवे निर्माण में लापरवाही से टेलीकॉम कर्मी की मौत

एनएचएआई की सड़क पर गिरी गिट्टी बनी हादसे की...